अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिये आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिये गए.
वर्ष1984
विस्तार
साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्यपालन के लिए संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिये गए. यह संशोधन 1984 में किया गया.
दूसरे नाम और खोज-शब्द
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बावनवां संविधान संशोधनराजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखकर 1985 में यह संशोधन किया गया.चवालीसवां संविधान संशोधनराष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिये 'आंतरिक अशांति’ के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह’ को आधार रखकर आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन किया गया ताकि उनका दुरुपयोग न हो.तिरपनवां संविधान संशोधन1986 में किए गए इस संशोधन में अनुच्छेद 371 में खंड 'जी’ जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया.बयालीसवां संविधान संशोधनसंविधान में 1976 में किए गए बयालीसवें संशोधन से व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे- (क) संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी’, 'धर्मनिरपेक्ष’ व 'एकता’ और 'अखंडता’ आदि शब्द जोड़े गए.
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