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पचासवां संविधान संशोधन

50th Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिये आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिये गए.

वर्ष1984

विस्तार

साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्यपालन के लिए संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिये गए. यह संशोधन 1984 में किया गया.

दूसरे नाम और खोज-शब्द

50 samvidhan sanshodhan50वां संशोधन

जुड़े विषय

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