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चौंतीसवां संविधान संशोधन

34th Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

1974 में हुए इस संशोधन में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित बीस भू-सुधार अधिनियमों को नवीं अनुसूची में प्रवेश देकर उन्हें न्यायालय में संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया.

वर्ष1974

दूसरे नाम और खोज-शब्द

34 samvidhan sanshodhan34वां संशोधन

जुड़े विषय

पैंतीसवां संविधान संशोधन1974 के संशोधन के अनुसार सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे सम्बद्ध राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया.तैंतीसवां संविधान संशोधनसंविधान में 1974 में किए गए तैंतीसवें संशोधन से संसद व विधान पालिकाओं के सदस्यों का दबाव में या जबरदस्ती इस्तीफा दिलाना अवैध घोषित किया गया.अड़तीसवां संविधान संशोधन1975 में किए गए अड़तीसवें संशोधन में आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल व केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी करने को अविवादित बनाकर न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया.इकतीसवां संविधान संशोधन1973 में किए गए इस संशोधन से लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया.

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