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अड़तीसवां संविधान संशोधन

38th Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

1975 में किए गए अड़तीसवें संशोधन में आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल व केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी करने को अविवादित बनाकर न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया.

वर्ष1975

दूसरे नाम और खोज-शब्द

38 samvidhan sanshodhan38वां संशोधन

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उनतालीसवां संविधान संशोधन1975 में किए गए इस संशोधन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया.पैंतीसवां संविधान संशोधन1974 के संशोधन के अनुसार सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे सम्बद्ध राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया.इकतालीसवां संविधान संशोधन1976 में किए गए इस संशोधन से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई.चौंतीसवां संविधान संशोधन1974 में हुए इस संशोधन में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित बीस भू-सुधार अधिनियमों को नवीं अनुसूची में प्रवेश देकर उन्हें न्यायालय में संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया.

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