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उनतीसवां संविधान संशोधन

29th Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

संविधान में उनतीसवें संशोधन के रूप में 1972 में केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 तथा केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 को संविधान की नवीं अनुसूची में रख दिया गया, ताकि इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके.

वर्ष1972

दूसरे नाम और खोज-शब्द

29 samvidhan sanshodhan29वां संशोधन

जुड़े विषय

इकतीसवां संविधान संशोधन1973 में किए गए इस संशोधन से लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया.सत्ताईसवां संविधान संशोधन1971 में ही किए गए इस संशोधन के अंतर्गत मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश बना दिए गए.तैंतीसवां संविधान संशोधनसंविधान में 1974 में किए गए तैंतीसवें संशोधन से संसद व विधान पालिकाओं के सदस्यों का दबाव में या जबरदस्ती इस्तीफा दिलाना अवैध घोषित किया गया.छब्बीसवां संविधान संशोधन1971 में किए गए इस संशोधन में पूर्व देशी रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स (राजभत्ता) और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए.

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