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छब्बीसवां संविधान संशोधन

26th Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

1971 में किए गए इस संशोधन में पूर्व देशी रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स (राजभत्ता) और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए.

वर्ष1971

दूसरे नाम और खोज-शब्द

26 samvidhan sanshodhan26वां संशोधन

जुड़े विषय

सत्ताईसवां संविधान संशोधन1971 में ही किए गए इस संशोधन के अंतर्गत मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश बना दिए गए.चौबीसवां संविधान संशोधनसंविधान में 1971 में किए गए चौबीसवें संशोधन के अंतर्गत संसद के अधिकार स्पष्ट किए गए कि वह संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है.उनतीसवां संविधान संशोधनसंविधान में उनतीसवें संशोधन के रूप में 1972 में केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 तथा केरल भू-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 को संविधान की नवीं अनुसूची में रख दिया गया, ताकि इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके.तेईसवां संविधान संशोधन1969 में किए गए तेइसवें संशोधन के अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण व आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और दस वर्षों के लिये बढ़ाया गया.

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