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चौबीसवां संविधान संशोधन

24th Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

संविधान में 1971 में किए गए चौबीसवें संशोधन के अंतर्गत संसद के अधिकार स्पष्ट किए गए कि वह संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है.

वर्ष1971

विस्तार

इसमें भाग तीन के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी शामिल हैं. साथ ही निर्धारित किया गया कि दोनों सदनों से पारित होकर संशोधन संबंधी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जायेगा तो राष्ट्रपति द्वारा इस पर सहमति दिया जाना बाध्यकारी होगा.

दूसरे नाम और खोज-शब्द

24 samvidhan sanshodhan24वां संशोधन

जुड़े विषय

छब्बीसवां संविधान संशोधन1971 में किए गए इस संशोधन में पूर्व देशी रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स (राजभत्ता) और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए.तेईसवां संविधान संशोधन1969 में किए गए तेइसवें संशोधन के अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण व आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और दस वर्षों के लिये बढ़ाया गया.सत्ताईसवां संविधान संशोधन1971 में ही किए गए इस संशोधन के अंतर्गत मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश बना दिए गए.बाईसवां संविधान संशोधनसंविधान में 1969 में किए गए बाइसवें संशोधन में असम राज्य के भीतर मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान किया गया.

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