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पंद्रहवां संविधान संशोधन

15th Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

संविधान में 1963 में किए गए पन्द्रहवें संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई.

वर्ष1963

विस्तार

साथ ही अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधी प्रावधान बनाए गए.

दूसरे नाम और खोज-शब्द

15 samvidhan sanshodhan15वां संशोधन

जुड़े विषय

सोलहवां संविधान संशोधन1963 में किए गए इस संशोधन के द्वारा देश की संप्रभुता व अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए.चौदहवां संविधान संशोधनसंविधान में 1962 में किए गए चौदहवें संशोधन द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में पुद्दुचेरी को भारत में शामिल किया गया.सत्रहवां संविधान संशोधनसंविधान में 1964 में किए गए सत्रहवें संशोधन में संपत्ति के अधिकारों में और संशोधन कर भूमि सुधार प्रावधानों को नवीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता था.तेरहवां संविधान संशोधन1962 में किए गए तेरहवें संशोधन में नगालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे राज्य का दर्जा दिया गया.

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