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सोलहवां संविधान संशोधन

16th Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

1963 में किए गए इस संशोधन के द्वारा देश की संप्रभुता व अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए.

वर्ष1963

विस्तार

साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प जोड़ा गया.

दूसरे नाम और खोज-शब्द

16 samvidhan sanshodhan16वां संशोधन

जुड़े विषय

सत्रहवां संविधान संशोधनसंविधान में 1964 में किए गए सत्रहवें संशोधन में संपत्ति के अधिकारों में और संशोधन कर भूमि सुधार प्रावधानों को नवीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता था.पंद्रहवां संविधान संशोधनसंविधान में 1963 में किए गए पन्द्रहवें संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई.अठारहवां संविधान संशोधन1966 में किए गए इस संशोधन से स्पष्ट किया गया कि नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संसद की शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्सों को मिलाकर नई इकाई बनाना भी शामिल है.चौदहवां संविधान संशोधनसंविधान में 1962 में किए गए चौदहवें संशोधन द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में पुद्दुचेरी को भारत में शामिल किया गया.

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