विनियोग विधेयक के जरिए संसद सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की मंजूरी देती है.
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इसमें संसद में पारित अनुदान मांगें और संचित निधि पर भारित खर्च शामिल होते हैं. संविधान के अनुच्छेद 114 में इसका प्रावधान है. इसके पारित होने के बाद ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है.
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वित्त विधेयकवित्त विधेयक में अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार के कर-संबंधी प्रस्ताव होते हैं, और इसे हर साल बजट के साथ पेश किया जाता है.अल्पकालिक चर्चाअल्पकालिक चर्चा में किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा होती है, पर उस पर मतदान नहीं होता.धन विधेयकसंविधान के अनुच्छेद 110 में बताए गए विषयों, जैसे कर लगाना, सरकार का कर्ज लेना और संचित निधि से धन निकालना, से जुड़े विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं.आधे घंटे की चर्चाजिस प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जा चुका हो, उससे उठे पर्याप्त लोक महत्व के मामले पर आधे घंटे की चर्चा हो सकती है.
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