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विनियोग विधेयक

Appropriation Bill · शासन व संस्थाएं

शब्दशासन व संस्थाएं
सार

विनियोग विधेयक के जरिए संसद सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की मंजूरी देती है.

विस्तार

इसमें संसद में पारित अनुदान मांगें और संचित निधि पर भारित खर्च शामिल होते हैं. संविधान के अनुच्छेद 114 में इसका प्रावधान है. इसके पारित होने के बाद ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है.

दूसरे नाम और खोज-शब्द

Appropriation Bill

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