संविधान के अनुच्छेद 110 में बताए गए विषयों, जैसे कर लगाना, सरकार का कर्ज लेना और संचित निधि से धन निकालना, से जुड़े विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं.
विस्तार
धन विधेयक केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जा सकता है. राज्यसभा इसे 14 दिन के भीतर सिफारिशों के साथ लौटाती है, जिन्हें मानना लोकसभा पर निर्भर है. राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते.
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धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा किस अनुच्छेद में है?
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अनुपूरक अनुदानजब किसी सेवा के लिए मंजूर रकम कम पड़ जाए, या किसी नई सेवा पर खर्च जरूरी हो जाए, तो संसद से अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है.वित्त विधेयकवित्त विधेयक में अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार के कर-संबंधी प्रस्ताव होते हैं, और इसे हर साल बजट के साथ पेश किया जाता है.बजट सत्रसंसद का बजट सत्र हर साल की शुरुआत में होता है, जिसमें अगले वित्त वर्ष का बजट पेश और पारित किया जाता है.विनियोग विधेयकविनियोग विधेयक के जरिए संसद सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की मंजूरी देती है.
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