अल्पकालिक चर्चा में किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा होती है, पर उस पर मतदान नहीं होता.
विस्तार
भारत में यह व्यवस्था 1953 में शुरू हुई. इसके लिए सदन के महासचिव को कारण सहित सूचना देनी होती है, जिस पर कम से कम दो और सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं. लोकसभा में यह नियम 193 के तहत होती है.
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विनियोग विधेयकविनियोग विधेयक के जरिए संसद सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की मंजूरी देती है.आधे घंटे की चर्चाजिस प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जा चुका हो, उससे उठे पर्याप्त लोक महत्व के मामले पर आधे घंटे की चर्चा हो सकती है.वित्त विधेयकवित्त विधेयक में अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार के कर-संबंधी प्रस्ताव होते हैं, और इसे हर साल बजट के साथ पेश किया जाता है.भारत की आकस्मिक निधिसंविधान के अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि बनाई गई है, जिससे अचानक आए अप्रत्याशित खर्चों के लिए पैसा दिया जाता है.
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