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भारत की आकस्मिक निधि

Contingency Fund of India · शासन व संस्थाएं

शब्दशासन व संस्थाएं
सार

संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि बनाई गई है, जिससे अचानक आए अप्रत्याशित खर्चों के लिए पैसा दिया जाता है.

विस्तार

यह निधि राष्ट्रपति के अधीन रहती है. राष्ट्रपति इससे अग्रिम राशि दे सकते हैं, जिसकी बाद में संसद से मंजूरी ली जाती है और रकम निधि में वापस डाली जाती है.

दूसरे नाम और खोज-शब्द

Contingency Fund of Indiacontingency fundआकस्मिक निधि

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