संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि बनाई गई है, जिससे अचानक आए अप्रत्याशित खर्चों के लिए पैसा दिया जाता है.
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यह निधि राष्ट्रपति के अधीन रहती है. राष्ट्रपति इससे अग्रिम राशि दे सकते हैं, जिसकी बाद में संसद से मंजूरी ली जाती है और रकम निधि में वापस डाली जाती है.
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आधे घंटे की चर्चाजिस प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जा चुका हो, उससे उठे पर्याप्त लोक महत्व के मामले पर आधे घंटे की चर्चा हो सकती है.भारत की संचित निधिसंविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है. सरकार को मिलने वाले राजस्व, लिए गए कर्ज और कर्जों की वसूली की रकम इसी निधि में जाती है.अल्पकालिक चर्चाअल्पकालिक चर्चा में किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा होती है, पर उस पर मतदान नहीं होता.स्थगन प्रस्तावस्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य किसी अत्यंत जरूरी लोक महत्व के निश्चित मामले की ओर सदन का ध्यान खींचना होता है.
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