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भारत की संचित निधि

Consolidated Fund of India · शासन व संस्थाएं

शब्दशासन व संस्थाएं
सार

संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है. सरकार को मिलने वाले राजस्व, लिए गए कर्ज और कर्जों की वसूली की रकम इसी निधि में जाती है.

विस्तार

संचित निधि से कोई भी रकम संसद की मंजूरी, यानी विनियोग कानून के बिना नहीं निकाली जा सकती. राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे पदों के वेतन-भत्ते इस निधि पर “भारित” होते हैं, यानी उन पर संसद में मतदान नहीं होता.

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Consolidated Fund of Indiasanchit nidhiसंचित निधि

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