संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है. सरकार को मिलने वाले राजस्व, लिए गए कर्ज और कर्जों की वसूली की रकम इसी निधि में जाती है.
विस्तार
संचित निधि से कोई भी रकम संसद की मंजूरी, यानी विनियोग कानून के बिना नहीं निकाली जा सकती. राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे पदों के वेतन-भत्ते इस निधि पर “भारित” होते हैं, यानी उन पर संसद में मतदान नहीं होता.
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भारत की आकस्मिक निधिसंविधान के अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि बनाई गई है, जिससे अचानक आए अप्रत्याशित खर्चों के लिए पैसा दिया जाता है.स्थगन प्रस्तावस्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य किसी अत्यंत जरूरी लोक महत्व के निश्चित मामले की ओर सदन का ध्यान खींचना होता है.आधे घंटे की चर्चाजिस प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जा चुका हो, उससे उठे पर्याप्त लोक महत्व के मामले पर आधे घंटे की चर्चा हो सकती है.अल्प सूचना प्रश्नअविलंबनीय लोक महत्व का जो प्रश्न सामान्य प्रश्न के लिए तय दस दिन से कम की सूचना पर पूछा जाए, उसे अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं.
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