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बीसवां संविधान संशोधन

20th Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

संविधान में 1966 में किए गए इस बीसवें संशोधन के तहत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति व स्थानांतरण को वैधता दी गई.

वर्ष1966

विस्तार

हालांकि यह व्यवस्था इस श्रेणी के सभी न्यायाधीशों के लिए नहीं थी.

दूसरे नाम और खोज-शब्द

20 samvidhan sanshodhan20वां संशोधन

जुड़े विषय

इक्कीसवां संविधान संशोधन1967 में किए गए इस संशोधन से सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनूसूची के अंतर्गत पन्द्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया गया.उन्नीसवां संविधान संशोधन1966 में किए गए उन्नीसवें संशोधन के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया.बाईसवां संविधान संशोधनसंविधान में 1969 में किए गए बाइसवें संशोधन में असम राज्य के भीतर मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान किया गया.अठारहवां संविधान संशोधन1966 में किए गए इस संशोधन से स्पष्ट किया गया कि नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संसद की शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्सों को मिलाकर नई इकाई बनाना भी शामिल है.

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