संविधान में 1966 में किए गए इस बीसवें संशोधन के तहत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति व स्थानांतरण को वैधता दी गई.
वर्ष1966
विस्तार
हालांकि यह व्यवस्था इस श्रेणी के सभी न्यायाधीशों के लिए नहीं थी.
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इक्कीसवां संविधान संशोधन1967 में किए गए इस संशोधन से सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनूसूची के अंतर्गत पन्द्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया गया.उन्नीसवां संविधान संशोधन1966 में किए गए उन्नीसवें संशोधन के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया.बाईसवां संविधान संशोधनसंविधान में 1969 में किए गए बाइसवें संशोधन में असम राज्य के भीतर मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान किया गया.अठारहवां संविधान संशोधन1966 में किए गए इस संशोधन से स्पष्ट किया गया कि नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संसद की शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्सों को मिलाकर नई इकाई बनाना भी शामिल है.
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