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उन्नीसवां संविधान संशोधन

19th Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

1966 में किए गए उन्नीसवें संशोधन के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया.

वर्ष1966

दूसरे नाम और खोज-शब्द

19 samvidhan sanshodhan19वां संशोधन

जुड़े विषय

बीसवां संविधान संशोधनसंविधान में 1966 में किए गए इस बीसवें संशोधन के तहत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति व स्थानांतरण को वैधता दी गई.अठारहवां संविधान संशोधन1966 में किए गए इस संशोधन से स्पष्ट किया गया कि नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संसद की शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्सों को मिलाकर नई इकाई बनाना भी शामिल है.इक्कीसवां संविधान संशोधन1967 में किए गए इस संशोधन से सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनूसूची के अंतर्गत पन्द्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया गया.सत्रहवां संविधान संशोधनसंविधान में 1964 में किए गए सत्रहवें संशोधन में संपत्ति के अधिकारों में और संशोधन कर भूमि सुधार प्रावधानों को नवीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता था.

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