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इक्यानवेवां संविधान संशोधन

91st Amendment of the Constitution of India · शासन व संस्थाएं

संविधानशासन व संस्थाएं
सार

2003 में दल बदल व्यवस्था में एक बार फिर संशोधन किया गया.

वर्ष2003

विस्तार

केवल सम्पूर्ण दल के विलय को ही मान्यता दी गई. केन्द्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या क्रमश: लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, पर छोटे सदनों में भी मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 हो सकती है.

दूसरे नाम और खोज-शब्द

91 samvidhan sanshodhan91वां संशोधन

जुड़े विषय

बानवेवां संविधान संशोधनसंविधान की आठवीं अनुसूची में 2003 में इस संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया.नब्बेवां संविधान संशोधन2003 में इस संशोधन से असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड, टेरीटोरियल कौंसिल क्षेत्र, गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की गई.तिरानवेवां संविधान संशोधनशिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के दाखिले के लिये सीटों के आरक्षण की व्यवस्था इस संशोधन से 2005 में संविधान के अनुच्छेद 15 में नया खंड (5) जोड़कर की गई.नवासीवां संविधान संशोधनअनुसूचित जनजाति के लिये अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था इस संशोधन से की गई.

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