मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और आठ अनुसूचियां थीं. संशोधनों के बाद अब इसमें 12 अनुसूचियां हैं.
विस्तार
पहली अनुसूची: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश. दूसरी: राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन-भत्ते. तीसरी: शपथ के प्रारूप. चौथी: राज्यसभा में सीटों का बंटवारा. पांचवीं: अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन. छठी: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र. सातवीं: संघ, राज्य और समवर्ती सूची. आठवीं: 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं. नौवीं: भूमि सुधार जैसे कुछ कानून. दसवीं: दल-बदल विरोधी प्रावधान.
ग्यारहवीं: पंचायतों के 29 विषय. बारहवीं: नगरपालिकाओं के 18 विषय.
नौवीं अनुसूची के कानून भी पूरी तरह न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं हैं. 2007 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर इनकी समीक्षा हो सकती है.
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