वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत बनने वाला संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन राष्ट्रपति हर पांच साल के लिए करते हैं.
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इसका मुख्य काम केंद्र और राज्यों के बीच करों से होने वाली आय के बंटवारे की सिफारिश करना है. देश में कर लगाने का काम केंद्र और राज्य, दोनों करते हैं. केंद्र कुछ ऐसे कर वसूलता है जिनका एक हिस्सा राज्यों को जाता है, और यह हिस्सा कितना हो, इसकी सिफारिश वित्त आयोग करता है.
पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था. 13वें वित्त आयोग (2010-15) के अध्यक्ष अर्थशास्त्री विजय केलकर थे. 16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में हुआ.
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