हर संसदीय दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक (व्हिप) नियुक्त किया जाता है.
विस्तार
मतदान के समय सचेतक अपने दल के सदस्यों को निर्देश देता है कि किस तरह वोट देना है. इन निर्देशों के खिलाफ मतदान करने पर सदस्य दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है. दलों में मुख्य सचेतक का पद भी होता है.
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प्रत्यानुदान (वोट ऑन क्रेडिट)प्रत्यानुदान या वोट ऑन क्रेडिट वह व्यवस्था है, जिसमें संसद किसी अप्रत्याशित जरूरत के लिए सरकार को ऐसा अनुदान देती है, जिसका पूरा ब्योरा बजट की तरह देना संभव न हो.प्रश्न कालसंसद की बैठक का वह पहला घंटा, जिसमें सदस्य सरकार से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं, प्रश्न काल कहलाता है.शून्य कालसंसद में प्रश्न काल के ठीक बाद का समय शून्य काल कहलाता है, जिसमें सदस्य बिना पहले से तय सूचना के तात्कालिक और महत्वपूर्ण मामले उठाते हैं.गणपूर्ति (कोरम)गणपूर्ति या कोरम सदन की बैठक के लिए जरूरी सदस्यों की न्यूनतम संख्या है.
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