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अविश्वास प्रस्ताव

No-confidence motion · शासन व संस्थाएं

शब्दशासन व संस्थाएं
सार

लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास जताने वाला प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है. आमतौर पर इसे विपक्ष लाता है.

विस्तार

इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, और स्वीकार होने के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा होनी चाहिए. प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है.

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No-confidence motionno confidence motion

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