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एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891

Age of Consent Act 1891 · इतिहास

कानूनइतिहास
सार

एज ऑफ कंसेंट एक्ट 19 मार्च 1891 को ब्रिटिश भारत में बना कानून था, जिसमें लड़कियों के लिए सहमति की न्यूनतम आयु 10 से बढ़ाकर 12 साल की गई.

कानून बना19 मार्च 1891

विस्तार

इसके बाद 12 साल से कम उम्र की लड़की से यौन संबंध, चाहे वह विवाहित ही क्यों न हो, बलात्कार माना गया. यह विधेयक सर एंड्रयू स्कोबल ने पेश किया था. इस कानून की मांग 1889-90 के फुलमणि मामले के बाद तेज हुई, जिसमें एक 11 साल की बच्ची की उसके पति के कारण मृत्यु हो गई थी.

समाज सुधारकों ने इसका समर्थन किया, जबकि बाल गंगाधर तिलक सहित कई लोगों ने इसका विरोध किया.

दूसरे नाम और खोज-शब्द

Age of Consent Act 1891age of consent actसहमति आयु अधिनियम

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