सारप्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों से फसल खराब होने पर किसानों को बीमा सुरक्षा देने की योजना.
क्या मिलता है
किसान को बहुत कम प्रीमियम देना होता है: खरीफ फसलों पर बीमा राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी पर 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों पर 5 प्रतिशत. बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार देती हैं.
किसे मिलेगा
अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, जिनमें बटाईदार और काश्तकार भी शामिल हैं.
आवेदन कैसे करें
बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा कंपनी या आधिकारिक पोर्टल से तय तारीख से पहले आवेदन करें. फसल नुकसान की सूचना जल्द से जल्द देनी होती है.
सावधान रहेंसरकारी योजनाओं के लिए पैसे मांगने वाले फोन, संदेश या लिंक से सावधान रहें, और अपना ओटीपी किसी को न बताएं. आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्र से करें.
स्रोत: आधिकारिक पोर्टल · नियम, राशि और तारीखें बदल सकती हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल जरूर देखें. कोई त्रुटि/विसंगति हो तो कृपया बताएं!
