SANGOPANG

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन)

NSAP · पेंशन, बीमा और बैंकिंग

ग्रामीण विकास मंत्रालयशुरुआत: 1995संपादकीय समीक्षा: अक्तूबर 2026

सारगरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मासिक पेंशन और परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर एकमुश्त सहायता देने वाला कार्यक्रम.

परिवार लाभ₹20,000 एकमुश्त

क्या मिलता है

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र का हिस्सा 60 से 79 साल के लिए ₹200 और 80 साल से ऊपर ₹500 मासिक है. विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में केंद्र का हिस्सा ₹300 मासिक है, और 80 साल के बाद ₹500. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर ₹20,000 एकमुश्त मिलते हैं. ज्यादातर राज्य अपनी ओर से इसमें अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं, इसलिए असल पेंशन राज्य के हिसाब से अलग होती है.

किसे मिलेगा

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के पात्र बुजुर्ग, विधवाएं और गंभीर दिव्यांगता वाले लोग.

आवेदन कैसे करें

ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या शहरी निकाय में आवेदन करें. कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है.

सावधान रहेंसरकारी योजनाओं के लिए पैसे मांगने वाले फोन, संदेश या लिंक से सावधान रहें, और अपना ओटीपी किसी को न बताएं. आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्र से करें.

स्रोत: आधिकारिक पोर्टल · आखिरी अपडेट: 7 अक्तूबर 2026 · नियम, राशि और तारीखें बदल सकती हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल जरूर देखें. कोई त्रुटि/विसंगति हो तो कृपया बताएं!

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