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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

National Pension System · पेंशन, बीमा और बैंकिंग

वित्त मंत्रालय (पीएफआरडीए)शुरुआत: 2004संपादकीय समीक्षा: अक्तूबर 2026

सारलंबी अवधि की बचत से रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए स्वैच्छिक योजना, जिसका नियमन पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) करता है.

उम्र18 से 70 साल
नियामकपीएफआरडीए

क्या मिलता है

जमा राशि बाजार से जुड़े फंडों में निवेश होती है. 60 साल की उम्र पर जमा का एक हिस्सा एकमुश्त निकाला जा सकता है, और बाकी से एन्युटी खरीदकर मासिक पेंशन मिलती है. निकासी के ताजा नियम पीएफआरडीए समय-समय पर तय करता है. नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता भी शुरू किया गया है.

किसे मिलेगा

शुरुआत में यह 2004 से नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए थी, और 2009 से सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है. 18 से 70 साल की उम्र के लोग खाता खोल सकते हैं.

आवेदन कैसे करें

बैंक, डाकघर या ई-एनपीएस पोर्टल से ऑनलाइन खाता खोलें.

सावधान रहेंसरकारी योजनाओं के लिए पैसे मांगने वाले फोन, संदेश या लिंक से सावधान रहें, और अपना ओटीपी किसी को न बताएं. आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्र से करें.

स्रोत: आधिकारिक पोर्टल · आखिरी अपडेट: 7 अक्तूबर 2026 · नियम, राशि और तारीखें बदल सकती हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल जरूर देखें. कोई त्रुटि/विसंगति हो तो कृपया बताएं!

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