सारमेघालय में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मासिक पेंशन, और परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर एकमुश्त सहायता.
क्या मिलता है
मेघालय सरकार के आधिकारिक पेज के अनुसार: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 60 साल से ऊपर ₹500 और 80 साल से ऊपर ₹550 मासिक; विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में ₹500 मासिक तक; और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में ₹20,000 की एकमुश्त सहायता.
किसे मिलेगा
गरीबी रेखा से नीचे के पात्र बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग, योजना की शर्तों के अनुसार.
आवेदन कैसे करें
प्रखंड विकास कार्यालय से संपर्क करें. योजना की जानकारी मेघालय सरकार के आधिकारिक पेज पर है.
सावधान रहेंसरकारी योजनाओं के लिए पैसे मांगने वाले फोन, संदेश या लिंक से सावधान रहें, और अपना ओटीपी किसी को न बताएं. आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्र से करें.
स्रोत: आधिकारिक पोर्टल · आखिरी अपडेट: 8 अक्तूबर 2026 · नियम, राशि और तारीखें बदल सकती हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल जरूर देखें. कोई त्रुटि/विसंगति हो तो कृपया बताएं!
