सारगुजरात में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्वरोजगार, पेशेवर शुरुआत और खेती की जमीन खरीदने में सहायता की योजनाएं.
क्या मिलता है
बीसीके-44 योजना में अनुसूचित जाति के किसानों को खेती की जमीन खरीदने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत तक, अधिकतम ₹1 लाख प्रति एकड़ की सहायता मिलती है, जिसकी सीमा दो एकड़ तक ₹2 लाख है. आधिकारिक पेज के अनुसार इसके लिए सालाना आय सीमा ₹6 लाख है. विभाग की सूची में मानव गरिमा योजना, डॉ. पी.जी. सोलंकी योजनाएं (वकीलों को वजीफा और ऋण, डॉक्टरों को नर्सिंग होम और प्रैक्टिस शुरू करने में सहायता), शहरी छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता, सिलाई केंद्र और आईएएस-आईपीएस व आईआईएम की तैयारी के लिए वजीफा भी दर्ज हैं.
किसे मिलेगा
अनुसूचित जाति के लोग, हर योजना की आय और दूसरी शर्तों के अनुसार.
आवेदन कैसे करें
अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी देखें. कई योजनाओं के लिए ई-समाजकल्याण पोर्टल पर आवेदन होता है.
सावधान रहेंसरकारी योजनाओं के लिए पैसे मांगने वाले फोन, संदेश या लिंक से सावधान रहें, और अपना ओटीपी किसी को न बताएं. आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्र से करें.
स्रोत: आधिकारिक पोर्टल · आखिरी अपडेट: 8 अक्तूबर 2026 · नियम, राशि और तारीखें बदल सकती हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल जरूर देखें. कोई त्रुटि/विसंगति हो तो कृपया बताएं!
