सारप्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर बिहार के किसानों को आर्थिक सहायता देने वाली राज्य सरकार की योजना.
क्या मिलता है
तय सीमा से ज्यादा फसल नुकसान होने पर पात्र किसानों को सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलती है. इसके लिए किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना होता. सहायता की दर और मौसम के अनुसार आवेदन की तारीखें विभाग के मौजूदा आदेश में तय होती हैं.
किसे मिलेगा
बिहार के रैयत और गैर-रैयत किसान, योजना की शर्तों के अनुसार.
आवेदन कैसे करें
हर फसल मौसम में तय तारीखों के भीतर सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें.
सावधान रहेंसरकारी योजनाओं के लिए पैसे मांगने वाले फोन, संदेश या लिंक से सावधान रहें, और अपना ओटीपी किसी को न बताएं. आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्र से करें.
स्रोत: आधिकारिक पोर्टल · आखिरी अपडेट: 7 अक्तूबर 2026 · नियम, राशि और तारीखें बदल सकती हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल जरूर देखें. कोई त्रुटि/विसंगति हो तो कृपया बताएं!
