सारअरुणाचल प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना, जिसमें बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मासिक पेंशन दी जाती है.
क्या मिलता है
पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन मिलती है. ताजा मासिक राशि आधिकारिक पोर्टल या सरकारी आदेश में देखें.
किसे मिलेगा
आधिकारिक पोर्टल के अनुसार: वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 साल या उससे ज्यादा उम्र, विधवा पेंशन के लिए 18 साल या उससे ज्यादा उम्र, और दिव्यांग पेंशन के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता. बाकी शर्तें श्रेणी के अनुसार हैं.
आवेदन कैसे करें
राज्य के आधिकारिक योजना पोर्टल (YES) पर योजना का ब्योरा देखें और वहीं से आवेदन करें.
सावधान रहेंसरकारी योजनाओं के लिए पैसे मांगने वाले फोन, संदेश या लिंक से सावधान रहें, और अपना ओटीपी किसी को न बताएं. आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्र से करें.
स्रोत: आधिकारिक पोर्टल · आखिरी अपडेट: 7 अक्तूबर 2026 · नियम, राशि और तारीखें बदल सकती हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल जरूर देखें. कोई त्रुटि/विसंगति हो तो कृपया बताएं!
