जिन बैंकों के नाम रिजर्व बैंक अधिनियम- 1934 की दूसरी अनुसूची शामिल हैं उन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है.
विस्तार
इस अनुसूची में उन्हीं बैंकों को शामिल किया जाता है जो केंद्रीय बैंक की कतिपय शर्तों पर खरे उतरते हों. अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण पाने का अधिकार होता है. प्रत्येक अनुसूचित बैंक को समाशोधन गृह (clearance house) की सदस्यता अपने आप मिल जाती है.
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मर्चेंट बैंकिंगऔद्योगिक व व्यापारिक संस्थानों को परियोजना संबंधी परामर्श, व्यवहार्यता रपट, नए निर्गमों का प्रबंधन, क्रियाशील पूंजी की व्यवस्था जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना ही मर्चेन्ट बैंकिंग कहलाता है.पूंजीसमस्त मुद्रा को पूंजी नहीं कहा जा सकता.ग्रीनफील्ड परियोजनायह पूरी तरह से नयी परियोजना होती है.ब्राउनफील्ड परियोजनाइसका मतलब किसी मौजूदा कारखाने/संयंत्र का विस्तार आदि कर क्षमता बढ़ाना होता है.
