संचित निधि
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संचित निधि
6 फ़रवरी 2015 को 01:59 am बजे0
हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि (Consolidated Fund) का प्रावधान है. संचित निधि से धन संसद में पेश अनुदान मांगों से ही खर्च किया जाता है. राज्यों को करों व शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है, उसे इस निधि में डाल दिया जाता है. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि से चुकाए जाते हैं.