जीएसटी : एक देश और एक कर

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जीएसटी : एक देश और एक कर

11 जून 2017 को 01:13 am बजे0

एक राष्ट्र, एक बाजार व एक कर के उद्घोष के साथ एक नयी कर प्रणाली वस्तु व सेवा कर जीएसटी एक जुलाई 2017 से देश में लागू हो गई। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसके कार्यान्वित होने के बाद पूरा देश एकल बाजार बन जाएगा। कर के दोहराव सहित अन्य दिक्कतें समाप्त होंगी और व्यापार सुगमता बढ़ेगी। देश के इतिहास का इसे सबसे बड़ा कर सुधार बताया जा रहा है। लेकिन इस कर सुधार की बात सबसे पहले 2003 में हुई थी। इसके कार्यान्वयन में 14 साल लग गए। जीएसटी में कर की दरों की बात की जाए तो चार दरें यानी स्लैब यथा 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत बनाए गए हैं। सभी वस्तुओं व सेवाओं पर इसी दर से कर लगेगा। इसके साथ ही शराब, पेट्रोलियम उत्पाद सहित गिने चुने उत्पादों को जैसे कुछ क्षेत्रों को फिलहाल जीएसटी से अलग रखा गया है। क्या है जीएसटी और यह कैसे काम करती है, इसका संचालन कौन करता और इसका इतिहास क्या है, इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए कृपया क्लिक करें- जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का इतिहास जीएसटी का सार कौन कौन से कर समा जाएंगे जीएसटी में क्या किया है जीएसटी परिषद ने भारत में जीएसटी का प्रशासनिक ढांचा सीबीआईसी का काम क्या होगा? जीएसटी में कर दरें व छूट जीएसटी में रिटर्न व जुर्माने के नियम कंपोजीशन स्कीम व इसकी सीमा जीएसटी शब्दावली जीएसटीएन: नाम व काम ई वे बिल प्रणाली किन उत्पादों पर कितनी प्रतिशत दर लंगर पर जीएसटी नहीं

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