इक्कानवां संविधान संशोधन

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इक्कानवां संविधान संशोधन

11 फ़रवरी 2015 को 08:21 am बजे0

इक्कानवां संविधान संशोधन: 2003 में दल बदल व्यवस्था में एक बार फिर संशोधन किया गया. केवल सम्पूर्ण दल के विलय को ही मान्यता दी गई. केन्द्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या क्रमश: लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत होगा (जहां सदन की सदस्य संख्या 40-40 है, वहां अधिकतम 12 होगी.)

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