धन विधेयक
जयपुर
धन विधेयक
6 फ़रवरी 2015 को 09:02 am बजे0
राजस्व जुटाने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधी विधेयक को धन विधेयक money bill कहते हैं. हमारे संविधान के अनुच्छेद- 110 (1) के उपखंड (क) से (छ) तक में उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है. इस विधेयक की कुछ खास बातें हैं जैसे धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है. धन विधेयक को राष्ट्रपति पुन: विचार के लिये लौटा नहीं सकते हैं.