मूल प्रस्ताव
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मूल प्रस्ताव
6 फ़रवरी 2015 को 06:03 pm बजे0
हमारी संसद की प्रक्रिया में मूल प्रस्ताव (substantive motion) अपने आप में पूर्ण प्रस्ताव होता है जिसे सदन के अनुमोदन के लिये पेश किया जाता है. मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके. मूल प्रस्ताव की श्रेणी में आने वाले प्रस्ताव इस तरह तरह से हैं- (अ) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव. (ब) अविश्वास प्रस्ताव (स) लोक सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्य सभा के उप सभापति के निर्वाचन के लिये या हटाने के लिये प्रस्ताव. (द) विशेषाधिकार प्रस्ताव